छतीसगढ़ नान घोटाला मामला:
छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के जज से मुलाकात नहीं की है।
इसी के साथ कोर्ट को ये भी बताया गया कि सरकार ने पीडीएस घोटाले में उनकी संभावित संलिप्तता के बारे में केंद्र सरकार के एक शीर्ष कानून अधिकारी के दावे को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ‘नागरिक अपूर्ति निगम’ या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले से संबंधित इस पीएमएलए मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली ईडी याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्यमंत्री के एक कथित करीबी सहयोगी के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया कि एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पहले एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री कभी भी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से नहीं मिले।
वही मामले की सुनवाई के दोरान SG तुषार मेहता ने जवाब दिया, मैंने केवल व्हाट्सएप चैट का जिक्र उल्लेख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी कारण ईडी की याचिका पर एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है।