मामला राज्य प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया का है।न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया जा चुका है।
19 जनवरी दिन गुरुवार श्रीमती सौम्या चौरसिया के जमानत का आवेदन लगाते हुए उच्चतम न्यायालय दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने ईडी के न्यायाधीश के समक्ष दलील पेश करते हुए कहा कि जिन धाराओं में और जिस आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसमें गिरफ्तारी होती ही नहीं है।

उन्होंने बिंदुवार श्रीमती सौम्या चौरसिया के पक्ष में अपनी दलील दी।जब बारी ई डी के जवाब देने की आई तो ईडी के वकील ने समय मांगा जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने 20 जनवरी दिन शुक्रवार को 11:00 बजे न्यायालय में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
आज न्यायालय में इस पर बहस चलने वाली है। इसके बाद संभावना है कि जमानत के बारे में विद्वान न्यायाधीश कोई फैसला दे सकते हैं।

देखना ये है कि ईडी के शिकंजे में फंसी सौम्या चौरसिया को आज कोई राहत मिल पाती है या नहीं।

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