सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन कांड के दोषियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया

कुल 27 दोषियों ने दाखिल की है जमानत याचिका

आरोपियों की तरफ से कहा गया कि इनका दोष सिर्फ यही था कि इन्होने सिर्फ पत्थरबाजी की थी लेकिन सजा उम्रकैद की भुगत रहे है।

गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं इन लोगों ने ट्रेन कु बोगी मे आग लगाई थी।

कुल 27 दोषियों ने दाखिल की है याचिका।

गुजरात में हुए गोधरा कांड में हिंदू यात्रियों की बोगी में आग लगा दी थी जिससे इसमें सवार यात्री ज़िंदा जल गए थे। इस कांड के बाद गुजरात में दंगा भी फैल गया था।

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