ब्रेकिंग बेमेतरा बिरनपुर व साजा में 144 की अपील।


ग्राम बिरनपुर सहित अनुविभाग साजा एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील है। ग्राम बिरनपुर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की मनाही है। अतः कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम बिरनपुर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिला प्रशासन की ओर से अपील की जाती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम बिरनपुर में प्रवेश न करे। उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी ।

प्रशासनिक आदेश की धारा 144 की अपील करते हुए।

वहीं दिनांक 10.04 .2023 को बिरनपुर गांव के एक मकान में दोपहर करीबन 2:00 बजे अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया था। उपरोक्त घटना पर थाना साजा में अपराध क्रमांक 90/ 23 धारा 436,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान निम्न सूची अनुसार आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने से प्रकरण में धारा 147 ,148, 149 भादवि जोड़ी जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी गण का नाम

  1. अजय रजक पिता कृष्ण रजक उम्र 23 वर्ष निवासी पेंडरवानी थाना गंडई जिला खैरागढ़2
  2. .प्रवीण कुमार साहू पिता काशीराम साहू उम्र 27 वर्ष निवासी पेंडरवानी थाना गंडई जिला खैरागढ़.
  3. संदीप साहू पिता परसराम साहू उम्र 20 वर्ष निवासी रामहेपुर थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम
  4. प्रदीप रजक पिता अनुज रजक उम्र 21 वर्ष निवासी पेंडरवानी थाना गंडई जिला खैरागढ5
  5. दिनेश रजक पिता जनक रजक उम्र 23 वर्ष निवासी पेंडरवानी थाना गंडई जिला खैरागढ़।

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