बिग ब्रेकिंग छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद व अन्य को 4 साल की सजा।
दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके बेटे देवेंदर दर्डा, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई गई।
अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है।
ED case and Court Details:
कोयला घोटाला से जुड़े छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े मामला
राउज़ एवेन्यु कोर्ट मामले में दोषियों की सज़ा पर फैसला सुनाया
राउज़ एवेन्यु कोर्ट मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल की सज़ा सुनाई
राउज़ एवेन्यु कोर्ट मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा पर 15 लाख का जुर्माना लगाया
देवेंद्र दर्डा को 4 साल की सज़ा और 15 लाख का जुर्माना लगाया
कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को 4 साल की सज़ा और 15 लाख का जुमार्ना
पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को 3 साल की सज़ा और 10 हज़ार का जुर्माना लगाया
CBI ने मामले में दोषियों को अधिकतम सज़ा देने की मांग किया था
CBI ने कहा था कि दोषी सेहत का हावला देकर कम सज़ा की मांग नहीं कर सकते है
CBI ने कहा था कि मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं
दोषियों की तरफ से वकील ने कम से कम सज़ा देने की मांग किया थी
दोषियों के वकील ने कहा था मामले में ट्रायल पूरा करने में 9 साल लग गया, 9 साल तक आरोपियों ने प्रताड़ना सही है, अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले है लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से आते थे
दोषियों के वकील ने कहा था गवाहों को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी प्रॉसिक्यूशन की होती है अगर वह उसको सुरक्षित नहीं रख सकते तो यह उनकी गलती है
दोषियों के वकील ने कहा कि सभी कोल ब्लाक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए थे अगर वह लग जाते तो उन क्षेत्रों की स्तिथि आज कुछ और होती
कोर्ट ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्र्ष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी करार दिया है
राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, दो वरिष्ठ अधिकारियों के एस क्रोफा और के सी सामरिया, और कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को दोषी ठहराया है