ज्ञानवावी केस पर वाराणसी कोर्ट में जज ने माना कि ज्ञानवानी गौरी श्रृंगार केस सुनवाई के योग्य है।आज सुबह से ही इस केस की सुनवाई को लेकर प्रशासन ने चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था न्यायालय परिसर समेत वाराणसी में की थी।

न्यायालय ने माना कि ज्ञानवापी केस सुनने लायक है।ज़िला न्यायालय वाराणसी का ये फ़ैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।हिंदू पक्ष की दलील को न्यायालय ने सही माना है।

हिंदू पक्ष के हरिशंकर जैन ने इस पर खुशी जताई वहीं मुस्लिम पक्ष अब उपरी न्यायालय में कानूनी लड़ाई को लेकर जायेगा।

वाराणसी की एक महिला की अगुवाई में ये मामला न्यायालय ले जाया गया था।

न्यायाधीश ए के विश्वेश ने कहा कि हिंदू पक्ष का दावा सुनने योग्य है।

वकील की दलील थी कि 1991 का पूजा कानून लागू नहीं होता।

अगस्त 2021 में वाराणसी की महिलायें गौरी श्रृंगार पूजा के लिए न्यायालय की शरण में गईं थीं।

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