1 अप्रैल से बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं चलेंगे स्कूल वाहन, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने आरटीओ अधिकारी को सख्ती से जरूरी कार्यवाही के दिए निर्देश
प्राइवेट साधनों ऑटो, रिक्शा पर भी ओवरलोडिंग को लेकर रखी जाएगी नजर
समय सीमा की बैठक संपन्न, जनदर्शन में मिले 84 आवेदन
कलेक्टर विलास भोस्कर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल बसों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर हों। 1अप्रैल से कड़ाई से इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों के बाहर कैंप लगाए जाएं और प्राइवेट साधनों जैसे वैन, ऑटो, रिक्शा आदि में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाए जाने पर निगरानी रखी जाए। वाहनों के आरटीओ पंजीयन जरूर हों और उनकी कॉपी एसडीएम कार्यालय में भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा दी जाए। बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाना जरूरी है।
इसके साथ ही कलेक्टर भोस्कर ने बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन की भी जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी उड़नदस्ता दल अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी करें।
अभिभावक संघ ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है साथ ही कहा है कि इसी तरह सचेत रहकर प्रशासन बीच बीच मे कार्यवाही को निर्देशित करते रहे जिससे जिले मे व्यवस्था बनी रहे!