ED case and Chattisgarh :
छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी अफसरों डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत रद्द करने का मामला।
सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में मामले से जुड़े दस्तावेज दाखिल किए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के मामले पर सुनवाई के लिए लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के पास है लिहाजा मामले की सुनवाई निचली अदालत अगले आदेश तक न करे।
सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को 2 बजे करेगा मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अर्जी दाखिल कर मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर ट्रांसफर करने की भी मांग की है।
ED नान घोटाले के दोनों आरोपियों डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है।
2015 में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 36,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला सामने आया था।
इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था।
इसमें करोड़ों रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डायरी जब्त हुई थी। इसी मामले में आरोपी बनाए गए लोगों में खाद्य विभाग के तत्कालीन सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा भी थे।