कोर्ट से बड़ी खबर:हिंदू पक्ष की बड़ी जीत।
कृष्ण जन्मभूमि विवाद
हिंदू पक्ष की बड़ी जीत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के मुकदमे की सुनवाई के लिए आधार बनाने वाली सीपीसी की धारा 7 नियम 11 के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
एचसी ( हाई कोर्ट) ने हिंदू पक्ष के मुकदमे को बरकरार रखा
सभी 18 मुकदमे सुनवाई योग्य हैं: हाईकोर्ट
इसका मतलब है कि कोर्ट का प्रथम दृष्टया मानना है कि मुकदमे पर पूजा स्थल अधिनियम की धारा के तहत रोक नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा: अब हमें सबूत पेश करने का मौका मिलेगा।
12 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई।