रिपोर्ट आलोक शुक्ल।
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाइवेयर से संबंधित याचिकाओं को 30 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को उन व्यक्तियों के नाम पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें संदेह है कि उनके डिवाइस में इस इज़रायली सॉफ़्टवेयर को लगाया गया।
Pegasus Breaking Update:
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि — अगर देश स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है?
जवाब: हम स्पष्ट कर दें कि स्पाइवेयर होने में कोई समस्या नहीं है। इसका इस्तेमाल कुछ लोगों के खिलाफ किया जा सकता है। जैसे, हमें देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए।
हां ये जरूर है कि किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, यह सवाल है?
बेशक, अगर इसका इस्तेमाल समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, तो निश्चित रूप से इस पर गौर किया जाएगा..