Coal case of Chattisgarh:

कोयला घोटाला से जुड़े छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े मामला

राउज़ एवेन्यु कोर्ट मामले में दोषियों की सज़ा पर फैसला सुरक्षित रखा

राउज़ एवेन्यु कोर्ट मामले में 26 जुलाई को फैसला सुनाएगा

राउज़ एवेन्यु कोर्ट मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा की सज़ा का ऐलान करेगा

राउज़ एवेन्यु कोर्ट मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा समेत अन्य को दोषी ठहराया

CBI ने मामले में दोषियों को अधिकतम सज़ा देने की मांग किया।

CBI ने कहा कि दोषी सेहत का हवाला देकर कम सज़ा की मांग नहीं कर सकते है।

CBI ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

दोषियों की तरफ से वकील ने कम से कम सज़ा देने की मांग किया।

दोषियों के वकील ने कहा मामले में ट्रायल पूरा करने में 9 साल लग गया, 9 साल तक आरोपियों ने प्रताड़ना सही है, अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले है लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से आते थे।

दोषियों के वकील ने कहा गवाहों को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी प्रॉसिक्यूशन की होती है अगर वह उसको सुरक्षित नहीं रख सकते तो यह उनकी गलती है

दोषियों के वकील ने कहा कि सभी कोल ब्लाक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए थे अगर वह लग जाते तो उन क्षेत्रों की स्तिथि आज कुछ और होती

कोर्ट ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्र्ष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी करार दिया है।

राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, दो वरिष्ठ अधिकारियों के एस क्रोफा और के सी सामरिया, और कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को दोषी ठहराया है।

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