भारत सरकार का महत्वपूर्ण आदेश!

अब कोई भी स्कूल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, CBSE हो या मिशनरी स्कूल हो, कोई भी स्कूली बेटियों को मेहंदी लगा कर स्कूल आने से, छात्रों को कलेवा बांधकर आने से या तिलक लगाकर आने से मना नही कर सकता!भारत सरकार का ये आदेश जारी हो चुका है!

कई सामाजिक संगठन और आमजन ने इस आदेश की प्रशंसा कर कहा है कि भारतीय संस्कृति में पर्व का बहुत महत्व है! लगातार कई जगहों से बच्चों को पर्व में अपनी संस्कृति का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया जाता था जिससे बच्चे आहत होते थे अब इस आदेश का पालन भारत सरकार के आदेश से होगा जो सराहनीय है!

Teachers should not punish students for wearing rakhi, tilak, mehendi on festivals, says child rights body

A letter issued by Priyanka Kanoongo, chairperson, NCPCR, further mandated proper monitoring and effective implementation of the Protection of Children from Sexual Offenses (POCSO) Act, 2012; the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015; and the Right to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

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