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भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज..

विजय माल्या के वकील ईसी अग्रवाला ने कहा कि हमने आपके पिछले आदेश के अनुसार केस छोड़ने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद वकील से याचिकाकर्ता ने संपर्क नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने इन कार्यवाहियों को करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हम उसकी याचिका खारिज करते हैं।

माल्या ने याचिका में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय उसकी सभी संपत्तियों को गलत तरीके से ज़ब्त कर रहा है। जब जांच किंगफिशर मामले की हो रही है, तो संपत्ति भी सिर्फ उसी से जुड़ी हुई ज़ब्त होनी चाहिए।

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